आपके टैक्स, GST और PAN पर पड़ेगा सीधा असर1 अप्रैल से बदलने जा रहे ये नियम,
1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होंगे ये 5 नए नियम( new rules), देश में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव,जानिए(New Financial Year 2020-21)
1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होंगे ये 5 नए नियम( new rules), देश में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव,जानिए(New Financial Year 2020-21)
जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है भारत के हर क्षेत्र में कई बदलाव हो रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में, कई ऐसे नियम बदल रहे हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन से संबंधित हैं। जीएसटी रिटर्न लेने से पैन कार्ड के नियमों में यह बदलाव होने जा रहा है। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के बाद से क्या बदल रहा है।
1.अब विदेश जाना महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2020 से, विदेशी टूर पैकेज खरीदना और विदेशों में किसी भी फंड को खर्च करना महंगा हो जाएगा। यदि कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदता है या उसे विदेशी मुद्रा विनिमय मिलता है, तो 7 लाख रुपये से अधिक के कर संग्रह का भुगतान करना होगा। दरअसल, आम बजट 2020 में केंद्र सरकार ने विदेशी टूर पैकेज और फंड पर 5% TCS लगाने के लिए धारा 206C में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
2.1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड(PAN-Aadhaar) 'अमान्य' हो जाएगा, अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं कराया है।पैन और आधार नंबर को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि पिछले साल में कई गुना बढ़ गई है। लगभग 17.58 करोड़ पैन अब भी आधार से नहीं जुड़े हैं जबकि 30.75 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने पैन को आधार से जोड़ा है।
3.जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश करने पर निर्णय हुआ था. नया सिस्टम एक अप्रैल से लागू होगा. इससे जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी. नई व्यवस्था के तहत दो नये फॉर्म पेश किए गए हैं. GST FORM ANX-1 और GST FORM ANX-2.
4.नए कर प्रस्ताव के तहत, 5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। 5 से 7.5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए कर की दर 10%, 7.5 से 10 लाख की आय पर 15%, 20% पर 10 लाख से 12.5 लाख रुपये, 25 पर 12.5 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 25% और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% की दर से कर लगेगा
5.सरकार ने सभी चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स घोषित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, मनुष्यों और जानवरों पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को ड्रग्स भी कहा जाएगा। इसके बाद, ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम की धारा 3 के तहत, मनुष्यों और जानवरों पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह कानून 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा।
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